गुरुग्राम जिलाधीश ने जारी किए आदेश, एक मई से सीमा पर होगी और सख्ती

दिल्ली से लगे हरियाणा के गुरुग्राम की सीमा पर एक मई से और सख्ती करने की तैयारी है। इसके तहत आने-जाने पर काफी ज्यादा अकुंश रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा कम से कम लोगों को सीमा पार आवागमन की अनुमति दी जाएगी और वह भी बहुत आवश्यक होने पर मिलेगी।
ये आदेश जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा जारी किए गए हैं, जो 1 मई शुक्रवार को प्रात 10 बजे से प्रभावी होंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि वायरस के और आगे प्रसार को रोकने के लिए जनहित में ऐसे उपाय किये जाने अनिवार्य हैं कि सीमा के आर-पार लोगों का आना जाना कम हो। इसके लिए जरूरी है कि गुरुग्राम में जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन वे यहां के निवासी नहीं है, उनके लिए प्रबंधन गुरुग्राम में ही रहने की व्यवस्था करें और जो व्यक्ति गुरुग्राम जिला की सीमा के बाहर अन्य जगहों पर काम करते हैं परंतु वे गुरुग्राम के रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित प्रबंधन से वहीं पर अपने आवास की व्यवस्था करवाएं ताकि प्रतिदिन सीमा पार आवागमन को समाप्त किया जा सके। 
 आदेशों में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार दी गई छूट के तहत पहले से जिन्हें अनुमति दी गई है, वे सीमा पार आ जा सकेंगे। इनके अलावा, बहुत ही अनिवार्य होने पर सीमा पार आने जाने के लिये जिलाधीश कार्यालय से अनुमति लेनी होगी, जो आवश्यकता की प्रकृति के आधार पर दी जाएगी।
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